संशोधित फसल अवशेष प्रबंधन दिशानिर्देश

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं लाभार्थी/एग्रीगेटर (किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें) और धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत स्थापित की जाएंगी।

सरकार मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवश्यक कार्यशील पूंजी को या तो उद्योग और लाभार्थी द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जा सकता है या लाभार्थी द्वारा कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), नाबार्ड वित्तीय या वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण का उपयोग किया जा सकता है। एकत्रित धान के भूसे के भंडारण के लिए भूमि की व्यवस्था और तैयारी लाभार्थी द्वारा की जाएगी जैसा कि अंतिम उपयोग उद्योग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

उच्च एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर्स और टेलीहैंडलर जैसी मशीनों और उपकरणों के लिए परियोजना प्रस्ताव आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो अनिवार्य रूप से धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।

राज्य सरकारें परियोजना मंजूरी समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी।

सरकार (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से) परियोजना लागत का 65% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग 25% का योगदान देगा और एकत्र किए गए फीडस्टॉक के प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करेगा और किसान या किसानों का समूह या ग्रामीण उद्यमी या किसानों की सहकारी समितियाँ या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), या पंचायतें परियोजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगी और शेष 10% का योगदान करेंगी।

उपरोक्त हस्तक्षेपों के परिणाम हैं:

  • यह पहल स्व-स्थाने विकल्पों के माध्यम से धान के भूसे प्रबंधन के प्रयासों को पूरक बनाएगी
  • हस्तक्षेप के तीन साल के कार्यकाल के दौरान, 1.5 मिलियन मीट्रिक टन अधिशेष धान का भूसा एकत्र होने की उम्मीद है जिसे अन्यथा खेतों में जला दिया जाता।
  • पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में 4500 मीट्रिक टन क्षमता के लगभग 333 बायोमास संग्रह डिपो बनाए जाएंगे।
  • पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण काफी कम हो जाएगा।
  • इससे लगभग 9,00,000 मानव दिवस रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • इन हस्तक्षेपों से धान के भूसे की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा जो बिजली/जैव-सीएनजी/जैव-इथेनॉल उत्पादकों द्वारा विभिन्न अंतिम उपयोगों यानी बिजली उत्पादन, गर्मी उत्पादन, जैव-सीएनजी इत्यादि के लिए धान के भूसे को उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
  • सप्लाई चेन स्थापित होने से बायोमास से लेकर बायोफ्यूल और ऊर्जा क्षेत्रों में नया निवेश आएगा।

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